उत्तरकाशी जनपद के पुरोला नगर पंचायत में धर्मांतरण के मामले में पुलिस ने मसूरी के पादरी पत्नी समेत चार अन्य को नामजद किया है। पुलिस मुख्यालय ने इस मामले की प्राथमिकता के आधार पर विवेचना करने के निर्देश दिए हैं।
गौरतलब है कि शुक्रवार को उत्तरकाशी जिले के पुरोला नगर पंचायत के देवढुंग में ईसाई धर्म संस्था के लोगों ने करीब एक दर्जन नेपाली मूल के नागरिकों और कुछ स्थानीय लोगों को बड़ी संख्या में एकत्रित किया था। आरोप है कि धर्म संस्था के लोग जबरन लोगों पर धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहे थे। सूचना मिलने पर स्थानीय ग्रामीण मौके पर पहुंचे और कार्यक्रम के बारे में पूछताछ की। ग्रामीणों ने धर्म विशेष की किताबें व अन्य सामान भी बरामद किया। इसी दौरान आयोजकों तथा स्थानीय लोगों में विवाद हो गया। इस दौरान ग्रामीणों व समारोह आयोजकों में हाथापाई भी हुई।
यह भी पढ़ें- उत्तरकाशी में धर्मांतरण का आरोप, प्रचारक को पीटा
बता दें कि उत्तराखंड में जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए 2018 में एक कानून लाया गया था जिसे अब धामी सरकार ने और सख्त कर दिया है। नए कानून के तहत जबरन धर्मांतरण कराने वाले दोषी को 10 साल की जेल तथा ₹50000 के जुर्माने की सजा होगी, साथ ही पीड़ित को मुआवजा भी देना होगा। धार्मिक स्वतंत्रता कानून में संशोधन होने के बाद उत्तराखंड में धर्मांतरण के आरोप में यह पहला मामला दर्ज हुआ है। जिसके बाद प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन एक्शन मोड़ में है।
उत्तरकाशी के पुरोला नगर पंचायत में स्थानीय लोगों ने कुछ लोगों को धर्म परिवर्तन करते थे पकड़ लिया था जिसके बाद कहासुनी और मारपीट हो गई थी। इस मामले में पुलिस ने दोनों ओर से मुकदमा दर्ज कर लिए थे। अब जांच के बाद धर्मांतरण कानून के तहत दर्ज किए गए मुकदमे में मसूरी के पादरी पेस्टर जेजारस कोर्निलियस और उनकी पत्नी पुष्पा कोर्निलियस समेत चार अन्य को नामजद किया है। पुलिस मुख्यालय ने इस मामले की प्राथमिकता के आधार पर विवेचना करने के निर्देश दिए हैं। जांच के बाद आरोपी पादरी तथा अन्य को जल्द गिरफ्तार भी किया जा सकता है।
उत्तरकाशी जनपद के पुरोला विधानसभा में धर्मातंरण के खिलाफ हिन्दू संगठन और स्थानिय लोगों का आक्रोश
पुरोला बाजार रहा बंद
धर्मातंरण करवा रहे लोगों पर कानून कार्रवाही की मांग।#Conversion #saynotoconversion pic.twitter.com/qvC8gztBxo— bhupi panwar (@askbhupi) December 26, 2022