नई दिल्ली. भारत के सुप्रीम कोर्ट (SC) ने मद्रास हाईकोर्ट के उस निर्णय को रोक दिया है, जिसने सीनियर IPS अधिकारी जी संपत कुमार को 15 दिन के जेल कारावास में भेजा था, क्योंकि उन्हें अदालत के समक्ष दोषी पाया गया था। दरअसल यह पेटीसन मैच-फिक्सिंग मामले में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) द्वारा दर्ज किया गया था।
न्यायमूर्ति अभय एस ओका और उज्ज्वल भुयान की बेंच ने इस आदेश को रोक दिया है और धोनी के द्वारा दिए गए हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ एक नोटिस जारी किया। इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में मैच-फिक्सिंग घटना की जांच के संदर्भ में कुमार की सजा को रोकने के लिए एक अंतरिम आदेश भी जारी किया गया। जी संपत कुमार को दिसम्बर 2023 में दोषी पाया गया था और उन्हें 15 दिन की कारावास मिली थी। हालांकि, उन्हें इस निर्णय के खिलाफ अपील करने के लिए 30 दिन का समय दिया गया था। धोनी ने कुमार के खिलाफ 100 करोड़ रुपये के आपत्तिजनक मुकदमे दर्ज किए थे, जो की तमिलनाडु पुलिस के सीआईडी विभाग में थे। उन्होंने धोनी को मैच-फिक्सिंग में शामिल होने का आरोप लगाया था।
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