यदि आप सर्दियों में उत्तराखंड घूमने का प्लान बना रहे हैं तो यह खबर आपके काम की है। दरअसल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड आने वाली सभी गाड़ियों में पोर्टेबल डस्टबिन लगाने के निर्देश दिए हैं।
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आजतक की रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड हाई कोर्ट ने मंगलवार को प्रदेश में प्लास्टिक निर्मित कचरे पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश विपिन सांगी व न्यायमूर्ति आर सी खुल्बे की खंडपीठ ने कहा कि हम इस प्रदेश को साफ सुधरा देखना चाहते हैं तो समाज को जागरूक करना जरूरी है।
कमिश्नर गढ़वाल और कुमाऊं से कोर्ट ने कहा कि पूर्व के आदेशों का पालन करते हुए सभी जगहों पर सॉलि़ड वेस्ट फैसिलिटी का संचालन अगली तिथि तक करना सुनिश्चित करें। फरवरी के दूसरे सप्ताह में मामले की सुनवाई होगी। कमिश्नर कुमावत द्वारा अवगत कराया गया कि कुमाऊं मंडल में 782 वेस्ट स्पॉट हैं। जिनमें से 500 स्पॉटों को साफ कर दिया गया है। कूड़ा निस्तारण के लिए मंडल के जिला अधिकारियों तथा उप जिलाधिकारियों को आदेश दिए गए हैं। कमिश्नर गढ़वाल की ओर से कहा गया है कि रुद्रप्रयाग और चमोली को छोड़कर मंडल के अधिकांश जिलों में कूड़े का निस्तारण कर दिया है।