राहुल गांधी भारतीय नहीं ब्रिटिश नागरिक, हाइकोर्ट पहुंचे सुब्रमण्यम स्वामी

कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर ब्रिटिश नागरिक होने के आरोप लगाते हुए सुब्रमण्यम स्वामी दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गए हैं। याचिका में उन्होंने HC से मांग की है केंद्रीय गृह मंत्रालय राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता समाप्त करने के लिए उनके आवेदन कर फैसला ले। बता दें सुब्रमण्यम स्वामी की इस याचिका पर कोर्ट अगले सप्ताह सुनवाई कर सकता है।

राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता पर संसय की इस याचिका को अधिवक्ता सत्य सभरवाल के माध्यम से दायर की गया है। इससे पहले भी स्वामी ने साल 2019 में गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर यह आरोप लगाया था कि बैकऑप्स लिमिटेड नाम की कंपनी में राहुल गांधी सचिव एवं निदेशकों थे जो 2003 में यूके में रजिस्टर्ड हुई थी।

राहुल गांधी ने एनुअल रिटर्न में बताया था ब्रिटिश नागरिक

साल 2005-06 में इस कंपनी के एनुअल रिटर्न में में राहुल गांधी ने खुद को ब्रिटिश नागरिक बताया था, इसके 17 फरवरी 2009 में कंपनी से विघटन हेतु आवेदन पत्र में नागरिकता ब्रिटिश बताई गई थी। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि उनके पास ब्रिटिश पासपोर्ट भी है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 9 और भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 का उल्लंघन करता है।